शाजापुर जिले के मक्सी में 25 सितंबर को हुए उपद्रव के बाद चौथे दिन भी नगर में सन्नाटा पसरा रहा। शनिवार को यहां साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, जहां बड़ी संख्या में आसपास के लोग खरीददारी के लिए आते हैं। लेकिन इस बार यह पूरा बाजार बंद है। स्कूलों में बच्चे नहीं पहुंचे रहे है। प्रशासन ने धारा 163 लगा रखी है और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मक्सी पुलिस ने उपद्रव के मामले में अभी तक चार मामले दर्ज किए है और दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने किए चार मामले दर्ज मक्सी उपद्रव मामले में पुलिस ने चार मामले दर्ज किए है। पहले पक्ष की ओर से दो मामले दर्ज किए गए। जिसमें मुख्य आरोपी मक्सी नगर परिषद अध्यक्ष पति मोहन उर्फ कालू पटेल और उनके प्रतिनिधि महेंद्र उर्फ खाटू पटेल सहित अन्य के खिलाफ हत्या, बलवा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। तीसरा मामला मक्सी पुलिस ने अपनी ओर से शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का दर्ज किया। चौथा मामला दूसरे पक्ष की ओर से मुस्लिम पक्ष के 9 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष की रिपोर्ट पर 9 लोगों के खिलाफ धारा 118 (1), 118(2), 115 (2), 296, 125, 199, 191(2), 191 (3) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी अरुण पिता वीरेंद्र गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि 25 सितंबर को रात करीब 8 बजे वह और उसका चचेरा भाई आशीष बाइक से बस स्टैंड जा रहे थे। नगरपति हनुमान मंदिर के पास जोएब, समीर और दूसरे पक्ष के अल्ताफ, तारेब, अबु उर्फ मोहम्मदअबरार, अबूजर, अनवर, आकिब उर्फ अक्कू, इकबाल खां, अरबाज खां का आपस में झगड़ा हो रहा था। वो कट्टे से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और धारदार हथियारों से हमला करते हुए पत्थर फेंक रहे थे। तभी उन सभी ने हम दोनों पर हमला कर दिया। अल्ताफ और तारेब ने तलवार से हमला किया, इससे होंठ और बाएं हाथ की अंगुली में चोट लगी। फिर मोहम्मद अबरार ने लाठी से मारा तो मेरे भाई आशीष गुर्जर ने बीच-बचाव किया तो अल्ताफ ने उसे तलवार से मारा। इतने में मेरे बड़े पापा कालू उर्फ मोहन पिता हरिशंकर गुर्जर आए तो अल्ताफ और अबरार ने उन पर भी तलवार और लाठी से हमला कर दिया, जिससे उन्हें सिर और हथेली में चोट लगी। उसी समय इकबाल, अबुजर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और अन्य लोग पत्थर फेंक रहे थे। तभी आसपास के लोगों ने हमें वहां से बचाकर निकाला। हम तीनों को इलाज के लिए राकेश प्रजापति सरकारी अस्पताल मक्सी लेकर गए थे, जहां से हमें शाजापुर रेफर किया था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अल्ताफ पिता साजिद, तारेब पिता एजाज, अबुजर पिता साबिर, अबरार पिता मुसव्वर, जावेद पिता मजीद, अनवर पिता मजीद, इकबाल पिता मुस्तकीम, अरबाज पिता शकील, आकिब खान उर्फ अक्कू के खिलाफ मामला दर्ज किया। पहले पक्ष की ओर से दो मामले दर्ज पुलिस ने पहले पक्ष की ओर से दो मामले दर्ज किए हैं। पहले मामले में फरियादी जावेद पिता मजिद खान निवासी शिव मंदिर गली मक्सी ने पुलिस को बताया 25 सितंबर को रात्रि में करीबन 8.30 बजे नगरपति हनुमान मंदिर के पास एबी रोड पर मक्सी नगर परिषद अध्यक्ष पति मोहन उर्फ कालु पटेल, मक्सी नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि खादु उर्फ महेंद्र पटेल और अन्य 10 से 15 लोग एक मत होकर हथियारों से लेस होकर स्कार्पियों और अन्य वाहनों से आएं। उनके हाथों में बंदूक, कट्टे और लोहे के पाईप थे। इन लोगों ने आते ही गालियां देना शुरू किया तो मेरे भाई अमजद ने इसका विरोध किया। जिसपर मोहन उर्फ कालु पटेल और राहुल जैन ने जान से मारने की नियत से गोली चलाई जो मेरे भाई के शरीर में लगी। भाई को बचाने के लिए मस्जिद की तरफ ले जा रहा था, इसी समय अर्जुन पटेल ने लोहे के पाईप से मेरे सिर पर वार कर दिया। मेरे भाई अमजद पिता अजीत खान उम्र 40 वर्ष को शाजापुर अस्पताल लेकर गए। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 26 सितंबर को धारा 103,191 (2), 191(3), 190, 296, 115(2), 351(2), बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत 10-15 लोगों पर मामला दर्ज किया। इन आरोपियां में मोहन उर्फ कालु पटेल पिता शंकर पटेल, खाटु उर्फ महेन्द्र पटेल, अरुण पटेल, सुमित पटेल, राहुल जैन, बिटू उर्फ गौतम जैन, अर्जुन पटेल पिता मोहन पटेल, कुलदीप खाती, जोयैब पिता अब्दुल सफीक, समीर पिता सईद खान सभी निवासीगण मक्सी और अन्य 10-15 लोगों के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है। पहले पक्ष की ओर से दूसरी एफआईआर फरियादी अबुजर पिता शाबीर खान उम्र 25 साल निवासी हाई सेकेण्डरी रोड मक्सी की शिकायत पर आरोपी सुनिल पटेल पिता पिल्लु, संदीप पटेल पिता विरेन्द्र पटेल, सचिन प्रजापति पिता अनोखीलाल प्रजापति, आशीष पटेल पिता सुरेन्द्र पटेल, अमर पटेल पिता मोहन पटेल, कालु पटेल पिता शंकर पटेल महेन्द्र उर्फ खाटु पटेल पिता शंकर पटेल, अरुण पटेल, अर्जुन पटेल, गोतम जैन उर्फ बिड्ड पिता प्रमोद जैन के खिलाफ धारा 109,191(2),191(3),190,296,115(2),351(2), बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।