अफसरों को निर्देश:ऑनलाइन लिए जाएंगे लोकसेवा गारंटी के फार्म

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लोक सेवा गारंटी एक्ट 2010 के तहत लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं में लोक सेवा केन्द्रों से ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान है, लेकिन जिले में ऐसा नहीं हाे रहा है। कलेक्टर ने इसमें सुधार करने कहा है। बताया कि लोक सेवा प्रबंधन पोर्टल www.mpedistrict.gov.in में सेवाओं को ऑनलाइन किया है। पर यह सामने आया हैं कि सभी विभागो में प्राप्त आफलाइन आवेदन पत्रों का लोक सेवा प्रबंधन में www.mpedistrict.gov.in के माध्यम से पंजीयन नहीं हुआ है।
ऑफलाइन आवेदन लेकर निराकरण किया जा रहा हैं। लोक सेवा की 342 सेवाओं की शासन की मंशा के अनुरूप न होने से यह प्रक्रिया बंद कर केवल लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से समस्त आवेदनो का ऑनलाइन लेने के लिए कहा गया है। अफसराें काे निर्देशित किया है कि कार्यालयीन सूचना पटल पर आम जनता को निर्देश की सूचना चस्पा करें। सख्ती से इसका पालन किया जाए।