लोकसेवा गारंटी पोर्टल पर आवेदक के आवेदन दिनांक से समय-सीमा में जानकारी प्रस्तुत न करने पर नायब तहसीलदार अम्बाह प्रदीप कुमार वर्मा पर विलंब का कारण प्रति प्रकरण पर 250 रूपये के मान से 750 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही जौरा कस्बे के नगर पालिका परिषद अधिकारी वीरेंद्र सिंह रावत पर भी 250 रुपए का जुर्माना लगाकर दंडित किया गया है। यह आदेश कलेक्टर अंकित अस्थाना ने सोमवार को दिया है। बता दें कि, कलेक्टर अंकित अस्थाना द्वारा नायब तहसीलदार प्रदीप कुमार वर्मा पर 03 आवेदनों के लोकसेवा गारंटी पोर्टल पर समय-सीमा में जानकारी न देने पर 750 रूपये का दण्ड दिया गया है। जिसमें एक आवेदन पर 250, दूसरे आवेदन पर 250, तीसरे आवेदन पर 250 रूपये बताये गये है। उन्होंने बताया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रतिकर की राशि शीघ्र आहरित की जाकर 30 दिवस के अंदर उक्त हितग्राही को भुगतान की जायेगी। जौरा नगर परिषद अधिकारी को किया दंडित लोक सेवा गारंटी में समय-सीमा में जानकारी न देने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी जौरा पर 250 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर अंकित अस्थाना द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद जौरा वीरेंद्र सिंह रावत पर एक आवेदन के लोकसेवा गारंटी पोर्टल पर समय-सीमा में जानकारी न देने पर 250 रूपये का दण्ड दिया गया है यह जानकारी 25 जून तक उपलब्ध करानी थी। उन्होंने बताया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रतिकर की राशि शीघ्र आहरित की जाकर 30 दिवस के अंदर उक्त हितग्राही को भुगतान की जायेगी।