खंडवा कलेक्टर को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस:धार्मिक स्थलों से हटाए लाउड स्पीकर, अनुमति मांगी तो जवाब ही नहीं दिया

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जबलपुर हाईकोर्ट ने खंडवा कलेक्टर और इंदौर कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर से हटाए जाने से जुड़ा हुआ हैं। याचिकाकर्ता ने कार्रवाई को लेकर कलेक्टर से लिखित आदेश मांगा था। वहीं गाइडलाइन के तहत स्पीकर लगाने संबंधी नियम मांगे थे। लेकिन कलेक्टर अनूपसिंह ने जवाब देना उचित नहीं समझा। जब इस संबंध में हाईकोर्ट ने कलेक्टर को संबंधित याचिकाकर्ता को जवाब देने के आदेश दिए, बावजूद कलेक्टर ने जवाब नहीं दिया। याचिकाकर्ता लव जोशी के मुताबिक, इंदौर कमिश्नर और जिला कलेक्टर खंडवा के समक्ष पूजा स्थल पर लाउड स्पीकर अनुमति के लिए आवेदन किया था। जब उनकी अर्जी पर कोई फैसला नहीं हुआ तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने 11 मई को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को एक महीने के भीतर आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया। हालांकि, तय समय में कोर्ट के आदेश के बावजूद आवेदन पर कोई आदेश नहीं आया। न्यायमूर्ति डी.डी. बंसल की पीठ ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 14 सितंबर तक के लिए टाल दी हैं।