मकराेनिया के चर्चित जगदीश उर्फ जग्गू यादव हत्याकांड के सभी 8 आराेपियाें काे अदालत ने दाेषमुक्त कर दिया है। उन पर आरोप था कि थार कार से कुचलकर युवक की हत्या की गई। मामले में गवाह पक्षद्राेही हाे गए और पुलिस काेई ठाेस साक्ष्य-सबूत पेश नहीं कर पाई। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार की काेर्ट ने आराेपियाें काे बरी किया है। मामला काफी चर्चा में आया था। प्रशासन ने आराेपियाें का मकराेनिया बटालियन राेड स्थित हाेटल ढहा दिया था। अभियाेजन यह मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर सका। मामले की पैरवी अधिवक्ता साैरभ परमार व वीके सक्सेना ने की। अधिवक्ता परमार ने बताया कि हत्या के मामले में आराेपी लवी गुप्ता, लकी गुप्ता, हनी गुप्ता, आशीष मालवीय, वकीलचंद गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता तथा मिश्रीचंद गुप्ता निवासी मकराेनिया काे काेर्ट ने बरी कर दिया है। आराेपियाें कि खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में अपराध साबित नहीं हुआ। मामले में गवाह पक्षद्राेही हाे गए। साक्ष्य-सबूताें के अभाव में अदालत ने फैसला सुनाया है। अभियाेजन के मीडिया विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मामला 22 दिसंबर 2022 की रात का है। मकरोनिया चौराहे के पास हुए विवाद में जगदीश उर्फ जग्गू यादव निवासी कोरेगांव की थार कार से कुचलने से माैत हाे गई थी। मकराेनिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लवी गुप्ता, लकी गुप्ता, हनी गुप्ता, मिश्रीचंद गुप्ता, वकील गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता और आशीष मालवीय के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। समाज और परिवार के लाेगाें ने शव रखकर चक्काजाम किया था। जमकर प्रदर्शन हुआ। मृतक के परिवार वालों ने मकरोनिया चौराहे पर आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनके मकानों की तोड़ने की मांग की थी। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आराेपियाें की होटल काे विस्फाेटक से ढहा दिया था।