10 लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी:भाजपा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष भी शामिल; निर्वाचन आयोग ने घोषित किया अयोग्य

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भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल ने सतना और मैहर जिले के 10 लोगों को अयोग्य करार देते हुए उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 में चुनाव लड़ने वाले 10 अभ्यर्थियों को व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर 28 मार्च 2022 से 28 मार्च 2025 तक 3 वर्ष के लिए विधानसभावार अयोग्य घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जारी सूची में सतना जिले के 8 और मैहर जिले के 2 व्यक्तियों के नाम चुनाव के लिये निरर्हित घोषित किए गए लोगों में शामिल है। सूची के अनुसार, विधानसभा क्षेत्र 63 सतना अंतर्गत भाजपा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रामोराम गुप्ता केशरी भवन के पास सतना, राजेंद्र कुमार वर्मा मुख्त्यारगंज सतना, श्यामा अहिरवार (श्यामलाल साकेत) रीवा रोड सतना, शशांक सिंह सोनौरा पोस्ट बेलहटा सतना, विधानसभा क्षेत्र 64 नागौद अंतर्गत फूलन देवी बागरी भिटारी श्यामनगर और राजेंद्र जासयवाल ग्राम पोंड़ी पिथौराबाद को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र 67 रामपुर बघेलान से पंकज सिंह ग्राम पोस्ट सोनौरा थाना अमरपाटन एवं प्रशांत पांडेय ग्राम हिनौती पोस्ट सिजहटा तथा विधानसभा क्षेत्र 65 मैहर से शिवम पांडेय उर्फ शिब्बू वार्ड नंबर 13 मंगल भवन के पास मैहर और विधानसभा क्षेत्र 66 अमरपाटन से संतोष कुमार गुप्ता ग्राम अमिलिया हर्रई रामनगर के नाम भी निरर्हित किए जाने वालों में शामिल हैं।