नगर निगम:मेन पंपिंग लाइन से कनेक्शन पर एफआईआर बिना टोंटी के नल वालों से वसूला जाएगा जुर्माना

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शहर में पानी की बर्बादी रोकने के लिए नगर निगम ने नया प्लानिंग की है। नगरीय क्षेत्र में 1.40 लाख नल कनेक्शन धारियों के घर-घर का निगम का पीएचई अमला जाएगा। घरों पर पहुंचने वाली टीमें नल कनेक्शन की जांच करेंगी। वे देखेंगी की कनेक्शन कहीं लीकेज तो नहीं है। नल सीधा टिल्लू पंप से जुड़ा है क्या? बिना टोंटी वाले नलों को भी चेक किया जाएगा। यदि इस तरह की कोई खामी टीमों को मिलती है, तो कनेक्शन धारी पर 250 से 1500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम के जानकारों का कहना है कि शहर के अंदर 85 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो टिल्लू लगाकर पानी की लाइन से पानी खींच रहे हैं। इसके साथ 30 प्रतिशत शहरवासी अवैध कनेक्शन लेकर पानी पी रहे है। इस पूरी प्रक्रिया में निगम की टीमों के निशाने पर अवैध नल कनेक्शन लेने वाले और मेन पंपिंग लाइन से कनेक्शन लेने वाले रहेंगे। नगर निगम तिघरा जलाशय और बोरिंग के माध्यम से शहर के लोगों को पानी सप्लाई करता है। शहर के अंदर कई कॉलोनी और मोहल्ले ऐसे हैं। जहां पर सप्लाई के दौरान पानी की बर्बादी होती रहती है। जानिए… किस के लिए कितना देना होगा जुर्माना लीकेज: निगम की टीम लीकेज कनेक्शन को काटेगी। कनेक्शनधारी के ऊपर 1500 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा।
1. टिल्लू पंप नल से सीधा जुड़ा: यदि वाटर सप्लाई वाले नल से टिल्लू पंप सीधा जुड़ा पाया जाता है। तो व्यक्ति के ऊपर 250 रुपए अर्थदंड प्रति दिन के हिसाब से लिया जाएगा।
2. व्यवसायिक उपयोग: शहर में कई लोग घरेलू कनेक्शन का व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं। इनसे व्यवसायिक दर से पैसा लिया जाएगा।
3. बिना टोंटी के नल: ऐसे वैध या अवैध नल कनेक्शन जिन पर टोंटी नहीं लगाई गई है उनसे लोगों से जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। ये होगा फायदा: वाटर सप्लाई अंतिम छोर तक नहीं पहुंचने की शिकायतें निगम के पास अक्सर आती हैं। क्योंकि टिल्लू पंप और नल में टोंटी नहीं होने के कारण पानी कालोनी के अंतिम छोर के घरों तक नहीं पहुंचता है। निगम सप्लाई देने के बाद भी टैंकरों से पानी पहुंचता है। ​इन पर कसावट के बाद पानी की टंकी, बोरिंग का पानी अंतिम घर तक पहुंचेगा।

मेन पंपिंग लाइन से कनेक्शन लेने पर भी कार्रवाई की तैयारी
शहर के अंदर कई लोगों ने पानी की टंकी भरने वाली मेन लाइन से कनेक्शन ले रखे हैं। ऐसे लोगों के कनेक्शन की पड़ताल की जाएगी। उनके नल कनेक्शन काटने के अलावा पुलिस कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही अवैध कनेक्शन लेने वालों के भी कनेक्शन काटे जाएंगे।
कनेक्शनधारियों से भरवाए जाएंगे सूचना पत्र
घरों पर जाने वाली टीम के सदस्यों के पास सूचना पत्र होंगे। उसे कनेक्शनधारी को भरना होगा। उसमें मकान नंबर, मोहल्ला, वार्ड और नल का कनेक्शन भरकर देना होगा। ये पत्र सहायक यंत्री और उपयंत्रियों के माध्यम से भरवाए जाएंगे। इसके बाद भी कोई खामी मिलेगी तो जुर्माना लगाया जाएगा। अभियान चलेगा ^पानी की बर्बादी रोकने के लिए शहरभर में कसावट की जाएगी। अवैध नल कनेक्शन काटने के साथ ही बिना टोंटी के नल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेन पंपिंग लाइन से कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। संजीव गुप्ता, कार्यपालन यंत्री, ननि