सागर कमिश्नर ने जिला शिक्षा अधिकारी को किया निलंबित:बिजावर विधायक ने की थी शिकायत, विधानसभा में उठाया था मुद्दा

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शुक्रवार की दोपहर में सागर कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें छतरपुर जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। विगत दिनों लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत की गई थी। जांच के बाद सागर कमिश्नर वीरेंद्र रावत ने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एमके कौटार्य को निलंबित करने की कार्रवाई की है। विधायक ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा कर्मचारियों की शिकायत के बाद बिजावर विधायक राजेश शुक्ला बबलू ने गत विधानसभा सत्र में भी यह मुद्दा उठाया था। शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त हुई विभिन्न शिकायतों की जांच में उन्हें दोषी पाए जाने के बाद सागर कमिश्नर ने कार्रवाई की गई है। आदेश क्रमांक 658/शाखा-पांच/ 2024 में जारी किया है। जिसमें प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर एमके कौटार्य के विरुद्ध प्रेषित शिकायतों की जांच संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, संभाग सागर तथा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,संभाग सागर से कराई गई, जिसका संयुक्त जांच प्रतिवेदन कमिश्नर को प्राप्त हुआ था। जिसके बाद संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा,संभाग सागर द्वारा पत्र क्रमांक/सं.सं.सं./स.स्था./2024/843 दिनांक 21 अगस्त को प्रतिवेदन के मुताबिक कौटार्य को वर्ष 2023-24 के प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग में वित्तीय अनियमितता के साथ नियम विरूद्ध प्रश्नपत्र वितरण करना। विकासखंड शिक्षा अधिकारी लवकुशनगर के कार्यकाल में देवीदीन अहिरवार सहायक शिक्षक खेराकसार के जीपीएफ खाते से नियम विरूद्ध राशि आहरण स्वीकृति करना एवं अनाधिकृत अनुपस्थित, भृत्य अनिल द्विवेदी को नियम से बर्खास्त न करते हुए नियम विरूद्ध निलंबन बहाल प्रक्रिया अपनाकर पेंशन का लाभ दिलवाना। मण्डल परीक्षाओं में सीएस, एसीएस की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर नियम विरुद्ध नियुक्ति करना एवं जिले के 39 वरिष्ठ प्राचार्यों को मंडल परीक्षा के दायित्वों से मुक्त रखकर जूनियर प्रभारी प्राचार्यों से मण्डल के सीएस, एसीएस का कार्य करवाने,जूनियर एवं अचयनित उ.मा. शिक्षक को एपीसी के पद पर नियम विरुद्ध तरीक़े से पदस्थ करना। जिला शिक्षा अधिकारी एमके कौटार्य ने स्वयं की पदोन्नति में नियम विरूद्ध अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लेना। पदोन्नति परित्याग करने पर भी क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देना। शिक्षकों को नियम विरूद्ध गैर शिक्षकीय कार्य में अटैच करने की अनियमितता के दोषी पाए गए है। जांच समिति द्वारा दिए ये अभिमत से सहमत होते हुए यह पाया गया है कि कौटार्य द्वारा किए गए उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) (3) का उल्लंघन हैं। इसलिए एमके कौटार्य, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम – 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण, सागर संभाग सागर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में कौटार्य को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्रदान की गई है।