मैहर के अमदरा थाना क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में अदालत ने मृतक के भतीजे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मैहर शरद लटोरिया ने 26 मार्च 2022 को अमदरा थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा में हुई शंकर सिंह की हत्या के मामले में आरोपी बलवीर सिंह पिता कनछेदी लाल सिंह निवासी सेमरा को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त बलवीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की तरफ से डीपीओ गणेश पांडेय ने पक्ष रखते हुए 16 अभियोजन साक्षियों के कथन कराए, 4 आर्टिकल तथा 60 साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए। पीआरओ अभियोजन फखरुद्दीन के मुताबिक, मृतक शंकर सिंह ने अपनी संपत्ति अपनी बहन के नाम कर दी थी। यह बात उसके भतीजे आरोपी बलवीर को नागवार गुजरी थी। जिसके कारण वह अपने चाचा शंकर सिंह से रंजिश मानने लगा था। विगत 26 मार्च 2022 को पूर्वान्ह लगभग 11 बजे शंकर सिंह गांव की टपरिया में कुछ लोगों के साथ बैठा था, तभी बलवीर वहां हाथ मे सब्बल लेकर आ पहुंचा। उसने शंकर सिंह पर हमला किया तो सब्बल शंकर के पैर में लगी और वह वहां से भागने लगा। आरोपी ने उसका पीछा किया। सरकारी स्कूल के पास बलवीर ने शंकर सिंह के सिर पर सब्बल घोंप दी। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद मामला अदालत में प्रस्तुत किया।