प्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वाले 341 शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाएगी। राज्य शासन ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। नियुक्तियां निरस्त करने का यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों के मामले में प्रभावी होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि बीएड की योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर एक हफ्ते में इसकी जानकारी शासन को भेजी जाए। इसके लिए फार्मेट भी जारी किया गया है कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाना है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी उम्मीदवार की योग्यता बीएड है और गलती से रिकार्ड में डीएड लिखा है तो ऐसे शिक्षक की भी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। ऐसे शिक्षकों की संख्या 341 बताई गई है और इसकी सूची भी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजी गई है। यह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जारी आदेश में एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। इसके आधार पर बीएड योग्यता धारी उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डब्ल्यूपी 13768-2022 लगाई गई थी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय जबलपुर ने ऐसे ही मामलों में दायर याचिका में 3 मई 2024 को जारी आदेश में कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यता धारक उम्मीदवार को ही योग्यता को मान्य किया जाएगा। इसके बाद 11 अगस्त 2023 या उसके बाद नियुक्त बीएड योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मान्य नहीं की जाएगी। इन जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जिन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक पद से बर्खास्त करने के लिए कहा गया है उन जिलों में आगर मालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, शामिल हैं। इसके अलावा नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों को भी उनके जिलों में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वालों की नियुक्त निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।