मुरैना कलेक्टर ने लापरवाही बरतने पर अहरौली ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव तथा पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन आदेश मंगलवार को जारी किया गया है। बता दें कि, सोमवार को जौरा तहसील के ग्राम अहरोली के रपटा पर पानी बहने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिला प्रशासन को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि कोई मोटर साईकिल चालक रपटा पर फिसलने के कारण दुर्घटना होने से किसी प्रकार बाल बाल बचा। मौके पर अहरोली के पटवारी प्रमोद राजपूत अपने हल्का पर मौजूद नहीं थे, जबकि प्रतिदिन अतिवर्षा की स्थिति में संबंधित को मौके पर उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त स्थान पर कोई वैरीकेडिंग नहीं था और न हीं कोई चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ था। इसके अलावा पंचायत सचिव केशव सिंह कुशवाह भी मुख्यालय पर उपस्थित नहीं थे। पटवारी राजपूत व सचिव कुशवाह का उक्त कृत्य न केवल पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता दर्शाता है, बल्कि आपदा जैसे विषय पर जन समुदाय के प्रति संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण), नियम 1965 के नियम (1) (2) (3) के विपरीत है। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने पटवारी प्रमोद राजपूत, ग्राम अहरौली तहसील जौरा व अहरोली सचिव केशव सिंह कुशवाह को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम, 1966 के नियम (9) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग , जनपद जौरा रहेगा। इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।