फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर की प्रेग्नेंसी बाइबल किताब को लेकर उपजे विवाद पर आज करीना कपूर की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया है जिस पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी। करीना कपूर की तरफ से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को बताया गया है कि किताब के टाइटल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो या फिर किसी को ठेस पहुंचे। जबलपुर निवासी एडवोकेट क्रिस्टोफर एंथोनी ने 2022 में याचिका दाखिल की थी। पहली सुनवाई अगस्त 2022 में हुई थी, तब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी पार्टी बनाने के लिए कहा था। बाद में मामला कुछ ठंडा पड़ गया। अधिवक्ता क्रिस्टोफर एंथोनी के कोर्ट में मेमोरेंडम लगाने के बाद 10 मई 2024 को फिर से सुनवाई हुई, जिसमें कि हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। करीना कपूर के वकील दिव्य कृष्ण बिलैया ने बताया कि प्रेगनेंसी बाइबिल नाम की बुक में किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं की गई है और ना ही ऐसी मंशा थी। बॉलीवुड अभिनेत्री ने किताब की बिक्री पर लगी रोक की मांग वाली याचिका पर आपत्ति जताते हुए अपना जवाब पेश किया है। जिस पर अगले सप्ताह 10 सितंबर को जस्टिस जीएस अहलूवालिया को कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल करीना कपूर ने 9 अगस्त 2021 को प्रेग्नेंसी पर लिखी यह किताब लॉन्च की थी। उन्होंने इस किताब को अपना तीसरा बच्चा कहा था। किताब की लॉन्चिंग पर उन्होंने ऑनलाइन करण जौहर से चर्चा की और प्रेग्नेंसी के दौरान जीवन में आए उतार-चढ़ावों पर बात की। करीना ने बताया कि पहली प्रेग्नेंसी के मुकाबले दूसरी प्रेग्नेंसी उनके लिए कठिन रही। करीना ने 9 जुलाई 2021 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। वह पूछती हैं, ‘क्या बेक हो रहा है?’ इसके बाद माइक्रोवेव से किताब निकालकर कहती हैं, ‘ये बेक हो रहा है।’ कैप्शन में लिखा था, ‘मेरी गर्भावस्था और मेरी ‘प्रेगनेंसी बाइबल’ लिखना, यह एक यात्रा रही है। उन्होंने लिखा था, ‘कुछ अच्छे दिन और कुछ बुरे दिन थे, कुछ दिनों में मैं काम पर जाने के लिए उतावली थी, लेकिन कुछ दिनों में मैं बिस्तर से उठने के लिए भी जूझ रही थी। यह किताब मेरी दोनों प्रेग्नेंसी के दौरान शारीरिक और भावनात्मक अनुभवों को बताती है। ये बहुत ही व्यक्तिगत विवरण है। कई मायनों में यह किताब मेरे तीसरे बच्चे की तरह है, गर्भाधान से लेकर आज उनके जन्म तक। अधिवक्ता दिव्य कृष्ण बिलैया ने बताया कि क्रिस्टोफर एंथोनी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर करीना कपूर की फिल्म अभिनेत्री की प्रेगनेंसी बाइबल किताब पर आपत्ति उठते हुए उनके खिलाफ अंडर सेक्शन 294, 295 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज होना चाहिए। यह एफआईआर असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक ग्रंथ का अपमान करने वाले के खिलाफ होती है। करीना कपूर एवं जगन्नाथ पब्लिकेशन के वकील ने हाईकोर्ट में रिप्लाई याचिका दायर किया है, और बताया कि जो किताब करीना कपूर के द्वारा लिखी गई है, उसके लिए संविधान अनुमति देता है फ्रीडम टू स्पीच के पावर की, और उसी के तहत मेरे पक्षकार के द्वारा किताब लिखी गई है।
करीना कपूर के वकील ने बताया कि किताब में किसी भी प्रकार का बाइबल या किसी भी अन्य ग्रंथ का अपमान करने के उद्देश्य नहीं लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया भी अपने कई जजमेंट में बाइबल शब्द का प्रयोग करता है और बाइबल शब्द का प्रयोग करते हुए अपने जजमेंट में हवाला देते हुए कहता है कि इटस बंच ऑफ़ गुड थॉट्स और इसी तरीके से मेरे द्वारा जो किताब लिखी गई है प्रेगनेंसी बाइबल प्रेगनेंसी से संबंधित जो भी अच्छे विचार हैं उनका उसमें प्रयोग किया गया है।