इंदौर के पलासिया में बुजुर्ग दंपती के साथ मारपीट करने के मामले में बेटे के खिलाफ सीनियर सिटिजन एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित दंपती ने बताया कि वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। इसके बाद भी बेटा मारपीट करता है। पुश्तैनी घर को लेकर हिस्सा मांगता है। पलासिया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नानूराम (60) पुत्र जगडू निवासी बड़ी ग्वाल टोली की शिकायत पर पुलिस ने छोटे बेटे हेमराज पर 4/24 मध्य प्रदेश माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2009, एव 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के मामले में केस दर्ज किया है। नानूराम ने अपनी शिकायत में बताया कि घर में पत्नी लीलाबाई और दो बेटे संतोष और हेमराज रहते हैं। बड़ा बेटा संतोष कभी-कभी भरण पोषण को लेकर रुपए देता है। वहीं छोटा बेटा कभी उनकी मदद नहीं करता। कभी आर्थिक मदद के लिए कहते हैं तो बोलता है कि मकान में हिस्सा दो नहीं तो इसी तरह से मारपीट करूंगा। कुछ भी खाने-पीने को नहीं दूंगा। दंपती ने पुलिस को बताया कि दोनों शारीरिक रूप से मेहनत करने में असमर्थ हैं। हमारी आय का कोई साधन नहीं है। छोटे बेटे से राशन के लिए कहा, तो उसने अश्लील भाषा का उपयोग किया। इसके बाद मारपीट की। पत्नी बीच में आई तो उसे भी पीटा। उसने कहा कि खाने-पीने के लिए रुपए मांगोगे तो जान से खत्म कर दूंगा। जहर मिलाकर खिला दूंगा। दंपती ने बताया कि बेटे को लेकर जान का डर बना हुआ है। इसलिए मामले में कार्रवाई चाहते हैं।