ग्वालियर में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सबूत और गवाहों के आधार पर हत्या के मामले में दो आरोपी राहुल जाटव और नरेश उर्फ लल्ला जाटव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दोनों आरोपियों ने पांच साल पहले लड़की भगा ले जाने की रंजिश के चलते पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में अमर सिंह नाम के व्यक्ति की लाठी, सरिया और हॉकी से हमला कर हत्या की थी। साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
यह है पूरा मामला
बता दें कि घटना रविवार 21 जनवरी 2018 को करीब 9.30 बजे की थी। जब मृतक अमर सिंह अपने घर में पलंग पर लेटा था तभी उसका पडोसी किशन जाटव उसके घर आया और उसका दरवाजा खटखटाया। जब उसने कुंदी खोली तो किशान जाटव दरवाजे पर था, वह बोला कि उसकी बहन कुलवती तुम्हें बुला रही है तब अमर सिंह ने कहा कि में नहीं आ रहा हूं। इस पर से किशन जाटव का लड़का राहुल जाटव और किशन जाटव का भाई नरेश जाटव वहां आ गये और उसके घर में घुस गए उनके पास लाठी सरिया और हॉकी थी। राहुल के हाथ में हॉकी थी, नरेश सरिया लिए हुए था। नरेश ने लाठी किशन के हाथ में दी उसके बाद तीनों ने अमर सिंह घेरकर लाठी, सरिया और हॉकी से हमला कर दिया था। सभी हमलावर बोल रहे थे कि है तेरा लड़का हमारी लड़की को लेकर क्यों भागा। तीनों उसे घसीटकर आंगन में ले गए फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट करने के बाद आरोपी धमकी देते हुए गए थे कि आज तो बच गया आइंदा जान से खत्म कर देंगे।
मौत से पहले आरोपियों के खिलाफ दिया था बयान
परिजन जब घर पहुंचे तो अमर सिंह घायल पड़ा हुआ जिसके बाद तत्काल परिजन घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अमर सिंह के मौत के बाद पुरानी छावनी थाना पुलिस ने परिजन की शिकायत पर आरोपियों मामला दर्ज किया था। लेकिन मृतक अमर सिंह ने मृत्यु से पहले बताया था कि उसका लड़का नरेन्द्र पडोस में रहने वाले किशन जाटव की लड़की को भगाकर ले गया था और उसने उसके साथ शादी कर ली थी। इसी रंजिश के कारण आरोपियों ने उस पर हमला किया था।