सागर | आंगनबाड़ी में दीदी का पद दिलाने के बदले रिश्वत लेने वाले आरोपी भृत्य विजय कुमार चौधरी को अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आलोक मिश्रा ने सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद कुर्मी ने की। 6 अक्टूबर 2017 को विवेक तिवारी ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर को लिखित आवेदन दिया कि उसकी प|ी ने नयाखेड़ा आंगनबाड़ी में दीदी के पद के लिए 20 दिन पहले परियोजना-2 एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यालय सागर में आवेदन किया था। जहां आवेदक ने कार्यरत अधिकारी विजय बाबू से संपर्क किया तो उसकी प|ी को दीदी का पद दिलाने के लिए 2 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। वह आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था। आवेदक के हाथ से रिश्वत की राशि लेते हुए आरेापी को कम्प्यूटर कक्ष में निरीक्षक उपमा सिंह ने रंगे हाथ पकड़ा था।