जिले में आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अवधेश शर्मा ने प्रतिबंधात्मक कानून लागू कर दिया है। शुक्रवार शाम 5 बजे इस संबंध में जानकारी दी गई। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि आगामी त्योहारों के दौरान झांकी, मूर्तियों और ताजियों की ऊंचाई जमीन से 15 फीट से अधिक नहीं होगी। चल समारोह या किसी कार्यक्रम के दौरान बिजली के तारों, लाईन को हटाने और ऊंचा करने लिए डण्डे या राड का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आयोजन कमेटी अपने स्वयं के कम से कम 10 वालंटियर तैयार करेगी। कार्यक्रम से पहले वालेंटियरों का संबंधित थाने में सत्यापन कराया जाए। संबंधित एसडीएम कार्यालय में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसके बाद ही कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की जाएगी। चल समारोह के साथ हैवी डीजे के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्धारित समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक केवल 2 साउंड बॉक्स के साथ बजाने की अनुमति होगी। किसी कार्यक्रम या चल समारोह के दौरान अस्त्र-शस्त्र और घातक हथियार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। चल समारोह या किसी कार्यक्रम के लिए संबंधित एसडीएम दफ्तर और पुलिस थाने की ओर से निर्धारित समय और रूट का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कार्यक्रम से पहले एसडीएम की लिखित अनुमति जरूरी होगी। इसके बावजूद चल समारोह के दौरान अगर शासकीय संपत्ति की क्षति होगी तो आयोजन कर्ता और कमेटी के लोग जिम्मेदार होंगे। उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि प्रतिबंधो का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अन्य विधिक प्रावधान के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।