सतना में एनडीपीएस एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने नशीले पदार्थ की तस्करी करते पकड़े गए दो तस्करों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 1 लाख 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सतना शशिकांत वर्मा ने नशीली सिरप की तस्करी करते पकड़े गए आरोपी आकाश सिंह बघेल पिता सुरेश प्रताप सिंह निवासी ग्राम त्योंधरी बौलिहा टोला तथा प्रमोद सिंह पिता उमाकांत सिंह पटेल निवासी ग्राम लौलाछ को दोषी करार दिया है। दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 एवं 5/29 और ड्रग कंट्रोल एक्ट की धारा 13 के तहत 10-10 साल के कारावास और 1 लाख 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की तरफ से एजीपी राघवेंद्र सिंह ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र की मनकहरी पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी राजेन्द्र द्विवेदी ने 21 मार्च 2022 को दोनों आरोपियों को नशीली कफ सिरप की खेप के साथ छिबौरा मोड़ के पास पकड़ा था। उस वक्त दोनों आरोपी कार (MP 19 CB 7091) में 14 कार्टूनों में भरी 1680 शीशी नशीली कफ सिरप आनरेक्स की खेप लेकर सतना की तरफ से जा रहे थे।