सुप्रीम कोर्ट की ओर से एससी-एसटी वर्गों के आरक्षण संबंधी निर्णय को लेकर 21 अगस्त को सांकेतिक भारत बंद के आह्वान के मध्य नजर लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में दतिया जिला कलेक्टर संदीप मकीन ने मंगलवार देर शाम एक आदेश जारी किया। आदेश में उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश हित में आरक्षण पर दिए गए निर्णय के विरोध में कुछ दलों द्वारा भारत बंद का आवाहन किया है। भारत बंद के दौरान दिनांक कोई भी व्यक्ति अस्त्र/शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। इसके अलावा रैली के दौरान फहराए जाने वाले झण्डों में भी डण्डों का उपयोग नहीं करेगा। फहराए जाने वाले झण्डे हाथ में ही बांधकर चलना होगा। अस्त्र/शस्त्र एव डण्डों का उपयोग करना पूर्णता प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। पूरा आदेश पढ़िए…