बिजली कंपनी से एनओसी लेना हुआ जरूरी:लाइट चोरी और बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त

Uncategorized

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के सीहोर जिले में ऑर्म्स डीलर लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति और नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्त किया जाना जरूरी है। कंपनी की ओर से गृह विभाग, मप्र शासन के आदेश पर कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जिनके तरफ से बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो अनधिकृत बिजली का उपयोग और बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्स डीलर लाइसेंस और शस्त्र लाइसेंस को जिला कलेक्टर के माध्यम से निरस्त कराने की कार्यवाही की जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि शस्त्र लाइसेंस और उसके नवीनीकरण के लिए आवश्यक बिजली कंपनी की नोड्यूज बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की पूरी राशि का भुगतान करने के बाद ही कंपनी की ओर से जारी की जाएगी। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा म.प्र. शासन गृह विभाग के आदेशों के परिपालन में कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की ओर से बकाया विद्युत बिल राशि जमा नहीं करने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये जाने की कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में कंपनी द्वारा संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से कार्रवाई किए जाने के साथ ही कंपनी के मैदानी कार्यालयों को बकाया बिल जमा नहीं करने वाले या फिर अनधिकृत बिजली का उपयोग और बिजली चोरी में लिप्त पाए जाने वाले शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ताओं को चिह्नित कर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। काटी जाएगी बिल राशि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शासकीय नियमित, संविदा और बाह्य स्त्रोत कर्मचारी जिनके द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उनके वेतन से बिजली बिल की राशि वसूल की जाएगी। कंपनी की ओर से इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों से शासकीय सेवकों के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान कराने के बारे में पत्र लिखा गया है। इसके साथ बिजली चोरी में लिप्त या फिर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है।