हाईकोर्ट की उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने नर्मदापुरम के एक मामले में WA 1821/2024 में 16 अगस्त 2024 को स्थगन आदेश (स्टे) दिया। जिसके बाद शनिवार को अपर कलेक्टर डीके सिंह और तहसीलदार सिवनी मालवा राकेश खजूरिया को पुनः यथावत मजिस्ट्रेट पावर सौंप दिए गए। उक्त दोनों अधिकारियों को पूर्व में सौंपें गए समस्त दांडिक शक्तियां, राजस्व न्यायालायीन कार्य, वित्तीय अधिकार आदि पूर्ववत रहेंगे। दरअसल हाईकोर्ट ने नर्मदापुरम में जमीन से जुड़े एक मामले की 26जुलाई को सुनवाई थी। हाईकोर्ट जज के नाम एक चिट्ठी भेजने पर जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने नाराज होकर आदेश दिया था।16अगस्त को उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने WA 1821/2024 में 16 अगस्त 2024 को स्थगन आदेश पारित किया। कलेक्टर द्वारा जारी कार्य विभाजन अनुसार अपर कलेक्टर संपूर्ण जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना एवं शांति समिति की बैठक, बाढ़ एवं आपदा नियंत्रण, राहत एवं बचाव कार्य, जिले में आयोजित मेले/पर्व के दौरान कानून व्यवस्था संबंधी संपूर्ण कार्य के नोडल अधिकारी रहेंगे। मप्र पुलिस अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित अपील (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका नियुक्ति/पद्चुति से संबंधित समस्त अपीलीय अधिकार), लोक सेवा गारंटी बीपीएल प्रकरणों से संबंधित अपीलों तथा मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2009/2015 के अंतर्गत अपीले,अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शक्तियों से सम्बंधित प्रकरणों को अपर कलेक्टर न्यायालय में सुना जाएगा। तहसीलदार अथवा अन्य विभागीय अधिकारियों से प्राप्त मंदिर की भूमि की नीलामी सिवाय आय नीलामी से संबंधित अनुमोदन के लिए प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। नजूल एवं भू-मापन (नगर सीमा) से सबंधित प्रकरणों का निराकरण एवं भूमि आवंटन, राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत जिले के समस्त नजूल प्रकरणों का निराकरण/नवीनीकरण/शर्त उल्लघंन के लिए उपशमन (Compound), मप्र भू-राजस्व संहिता अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों का राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता खोलकर राशि आहरण बाबत प्रकरण का निराकरण करेंगे।