थाने में हाजिरी देंगे आदतन अपराधी:एसपी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

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पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने दो आदतन अपराधियों के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए तीन महीने तक थाने में हर महीने दो दिन हाजिरी दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। प्रतिवेदन के अनुसार कैमोर थाना क्षेत्र के अमेहटा निवासी राजेश गुप्ता साल 2013 से अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और निगरानी बदमाश है। उसके खिलाफ अवैध रुप से शराब का धंधा करने, चोरी करने जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज हैं। राजेश गुप्ता के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई लेकिन उसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए तीन महीने तक 15-15 दिन में थाने में हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया है। वहीं कुठला थाना क्षेत्र के इंदिरा निवासी नीरज निषाद के खिलाफ भी तीन महीने तक 15-15 दिन थाने में हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया है। नीरज निषाद साल 2019 से अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, अश्लील कार्य करने जैसे 12 मामले दर्ज है।