जेल कैदियों को राखी बांध सकेंगी बहनें:बाहर से सामान ले जाना रहेगा प्रतिबंधित, सारी व्यवस्था करेगा जेल प्रशासन

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रक्षाबंधन के दिन जेल में सजा काट रहे बंदियों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर बहनें राखी बांध सकेंगी। यह निर्देश मध्य प्रदेश शासन और जेल विभाग द्वारा जारी किया गया है। जेल अधीक्षक शेफाली तिवारी द्वारा बताया गया कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व पर केन्द्रीय जेल बड़वानी मे कैदियो की बहनों से प्रत्यक्ष मुलाकात करवाकर उन्हें राखी बंधवाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। जेल के अंदर बाहर से सामान ले जाना रहेगा प्रतिबंधित रक्षाबंधन के अवसर पर कैदियों से मुलाकात के लिए रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 9 से 1 बजे तक रहेगा। इसके बाद जेल पर उपस्थित होने वाली वाहनों का रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। जेल में अपने भाइयों से मुलाकात करने आने वाली बहनों को बाहर से किसी भी तरह की प्रतिबंधित सामग्री जैसे मोबाइल, रुपये, खाने की वस्तुएं आदि चीजें ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बहनें अपने भाइयों के लिए ले जा सकती है राखी और नारियल पूजा की थाली की व्यवस्था जेल प्रशासन द्वारा की जाएगी। बहने अपने भाई के लिए राखी और नारियल ले जा सकेगी। किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित वस्तुएं प्राप्त होने पर मुलाकात से वंचित भी किया जा सकता है। केन्द्रीय जेल बड़वानी की कैंटीन द्वारा ही जेल के बाहर मिठाइयां की बिक्री की जा जाएगी। जहां से बहने अपने भाइयों के लिए मिठाइयां खरीद सकेंगी और प्रत्यक्ष मुलाकात के समय अपने साथ ले जा सकेगी। महिला कैदियों के लिए क्या है नियम? जेल में बंद महिला कैदियों से उनके भाइयों से मुलाकात और रक्षाबंधन कार्यक्रम के लिए अगल से व्यवस्था की गई है। अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए सिर्फ 10 साल तक लड़कों को ही जाने की अनुमति होगी।