प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने फसल बीमा की राशि के भुगतान में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले जिला सहकारी बैंक के मैनेजर एवं पर्यवेक्षक को बुधवार को चार चार साल की सजा सुनाई। डीपीओ आशाराम रोहित ने बताया कि आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित आलमपुर के अध्यक्ष ने लिखित में शिकायत आवेदन थाना रहटगांव पर दिया कि आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था आलमपुर में प्राकृतिक आपदा में कृषि बीमा वर्ष 2004-2005 फसल बीमा राशि के भुगतान में किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई। जिसमें 22 लाख 71 हजार 228 रुपए का गबन होना विशेष अंकेक्षण में पाया गया। जांच में आरोपी रामचंद्र तिवारी शाखा प्रबंधक रहटगांव, ओमप्रकाश चौहान पर्यवेक्षक आलमपुर की सहभागिता पाई गई। इन लोगों ने किसानों के साथ धोखाधड़ी करके उक्त राशि का गबन किया। पुलिस ने जांच पर से उक्त आरोपियों के विरूद्ध थाना रहटगांव में 8 जून 2011 को अपराध दर्ज कर धारा 409, 420, 34 भादवि. 11,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए तत्कालीन बैंक मैनेजर रामचंद्र पिता बाबूलाल तिवारी, उम्र 53 वर्ष एवं ओमप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण चौहान, उम्र 51 वर्ष को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ग) एवं भादवि की धारा 409, 420,34 में 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास व दस दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से डीपीओ आशाराम रोहित ने पैरवी की।