इंदौर में पीड़िता से साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी 20 साल के युवक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। केस में पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिक सबूत के आधार पर आरोपी को सजा हुई है। पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी युवक ने उसका गर्भपात करवाया था। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुश्री सविता जड़िया इंदौर ने थाना आजाद नगर के केस में फैसला सुनाया है। आरोपी अभिषेक उम्र 20 साल निवासी रायसेन को धारा 376(2)(एन), 313 सहित पॉक्सो एक्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा ने की। ये है मामला दरअसल, 20 मार्च 2021 को थाना आजाद नगर की उप-निरीक्षक ने एमवाय अस्पताल में पीड़िता के बयान लिए। जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसके पिताजी नेमावर रोड इंदौर पर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और पापा को कंपनी की तरफ से इंडस्ट्री की मल्टी में ही फ्लैट मिला हुआ है। जहां वह अपने पूरे परिवार के साथ रहती है। नेमावर रोड में काम करने वाला आरोपी भी उनकी ही मल्टी में उसके फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रहता है। आरोपी का उनके घर आना-जाना था, तभी से वह आरोपी को जानती है, लेकिन उनके बीच मोबाइल में बातचीत और दोस्ती घटना के लगभग 5-6 महीने पहले शुरू हुई थी। जिसके बाद आरोपी ने बहला-फुसलाकर और शादी का झांसा देकर अगस्त 2020 में पहली बार उसके साथ शारीरिक संबंध उसके घर पर बनाए। घर में तब कोई नहीं था। उसके छोटे भाई स्कूल गए हुए थे और वह स्कूल से जल्दी 12 बजे घर आ गई थी, उसके बाद 1-2 बार और जब उसके माता-पिता व भाई घर पर नहीं रहते थे, तब शारीरिक संबंध बनाए। जिसके बाद उसे अगले महीने पीरियड्स नहीं आने से उसने ये बात आरोपी को बताई। प्रेगनेंसी टेस्ट में पीड़िता के प्रेगनेंट होने की पुष्टि हो गई। इस पर आरोपी ने गर्भपात के लिए पीड़िता को मेडिसिन लाकर दी। पीड़िता ने 4 मार्च 2021 को मेडिकल ली तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। 8 मार्च 2021 को तबीयत ज्यादा खराब होने पर माता-पिता उसे एमवाय अस्पताल लेकर गए। जहां इलाज के दौरान डॉक्टर मैडम ने उसके माता पिता को बताया कि उसका गर्भपात होने से उसकी तबीयत खराब हुई है। माता-पिता ने पीड़िता से पूछा तो उसने पूरी बात बता दी।