उमंग सिंघार ने की चुनाव याचिका खारिज करने की मांग:इंदौर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने जारी किया था नोटिस

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मप्र में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और गंधवानी विधायक उमंग सिंघार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सिंघार की तरफ से याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। बता दें इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दरअसल, बीजेपी प्रत्याशी सरदार सिंह मेढ़ा ने उमंग सिंघार के खिलाफ चुनाव याचिका लगाई है। सिंघार ने उन्हें 22 हजार 119 वोट से चुनाव हराया है। याचिका में जानकारी छिपाने और चुनाव जीतने के लिए करप्ट प्रैक्टिस करने को आधार बनाया है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रचार वाहन से शराब जब्त हुई थी। गाड़ी की अनुमति प्रत्याशी उमंग सिंघार के नाम पर थी। जिस गाड़ी से शराब जब्त हुई थी उसमें उनका अभिकर्ता भी था। निर्वाचन आयोग के दल ने पकड़कर केस दर्ज करवाया था। सिंघार की जीत को चुनौती देते हुए अन्य कारणों के साथ याचिका में ग्राउंड के तौर पर करप्ट प्रैक्टिस में इसे भी शामिल किया है। सिंघार की तरफ से याचिका को खारिज करने की मांग की गई है।