सांसद शंकर लालवानी की इलेक्शन पीटीशन मामले में इंदौर हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। लालवानी के खिलाफ चुनाव याचिका धर्मेन्द्र सिंह झाला ने दायर की है। उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। झाला ने इंदौर लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय के रूप मे नामांकन भरा था। इसी तरह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर के विरुद्ध लगाई गई चुनाव याचिका में भी हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए हैं। दिग्विजय सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा, संजय अग्रवाल, रवींद्र सिंह छाबड़ा ने पक्ष रखा।