रीवा में बोलीं मऊगंज एसपी-:देवरा मामले में 15 दिन में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब; दाखिल की गई थी पीआईएल

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मऊगंज एसपी रसना ठाकुर शनिवार को रीवा पहुंची। दरअसल मऊगंज के देवरा में विवादित बाउंड्री को लेकर दो पक्षों में हुई हिंसा के बाद प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारी अब हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारी पत्थर बाजी की घटना के बाद से ही क्षेत्र के हालात पर नजर रख रहे हैं। आज डीआईजी कार्यालय में मऊगंज एसपी रसना ठाकुर ने डीआईजी साकेत पांडेय को वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। रीवा में रसना ठाकुर ने बताया कि हालात बिल्कुल सामान्य बने हुए हैं। क्षेत्र में सोशल मीडिया में लगातार निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने देवरा विवाद को लेकर हाईकोर्ट के आए आदेश पर भी जवाब दिया। महादेवन मंदिर में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए बवाल में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और रीवा जिले के प्रशासन से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने सहित मंदिर क्षेत्र में स्थिति को यथावत रखने के भी निर्देश दिए हैं। यह था मामला दरअसल, मऊगंज में बीते दिनों हिंदू संगठनों द्वारा पहले तो अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। विधायक प्रदीप पटेल ने समर्थन करते हुए धरना दिया। जहां अतिक्रमण हटाने का असफल प्रयास भी किया गया। जहां दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ था। दोनों समुदाय के लोगों में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। वहीं प्रशासन ने बीजेपी विधायक को हिरासत में लेकर नजरबंद दिया था। 4 दिन बाद प्रशासन ने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण को खाली करा दिया था। इस घटनाक्रम को लेकर नरेंद्र बहादुर द्वारा कोर्ट में एक पीआईएल लगाई गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा सख्त टिप्पणी की गई है। पहले शासन ने महादेवन मंदिर में किए गए अतिक्रमण को खाली कराने का आदेश जारी किया था, लेकिन कब्जा करने वाले लोगों द्वारा हाई कोर्ट से स्टेट का आदेश ले लिया गया था। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन से उपजे विवाद के बाद विधायक अतिक्रमण हटाने की मांग पर अड़े रहे। जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने विवादित भूमि से बाउंड्री वॉल को हटाने की कार्रवाई की थी। नरेंद्र बहादुर नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की थी। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को फिर से स्टे ऑर्डर जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने स्थानीय बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल समेत रीवा आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार और मऊगंज कलेक्टर, एसपी के अलावा अन्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। उधर मऊगंज एसपी रसना ठाकुर ने रीवा में कहा- देवरा महादेवन मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण विवाद मामले में उच्च न्यायालय में एक पीआईएल लगाई गई थी, जिसे सुनते हुए हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो भी बिंदु उठाए गए हैं उसमें शासन अपना पक्ष 2 सप्ताह के अंदर पेश करें। तब तक के लिए दोनों पक्षों को यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर बोले- अफवाहों पर ध्यान न दें आमजन वहीं मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं। मामले पर उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। मऊगंज एसपी रसना ठाकुर ने बताया कि देवड़ा गांव में धारा 144 अभी भी लागू है, लोग उसका भी ध्यान रखें। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं। उसका भी पालन किया जाए। जिला प्रशासन की अपील है कि कोई भी अफवाहों पर ध्यान न दें और ना ही किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाए।