4 साल पहले लाइमैन ने किसान से ली थी रिश्वत:कोर्ट ने सुनाई सजा, 5 हॉर्स पॉवर की मोटर ज्यादा लोड लेने पर मांगी थी रकम

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किसान से 7 हॉर्सपावर की मोटर चलाने के एवज में 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते वाले लाइनमैन को रतलाम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लाइनमैन को 4 साल पहले लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा था। जिला अभियोजन अधिकारी जीपी घाटिया ने बताया 12 जनवरी 2020 को धामेड़ी निवासी नानालाल पाटीदार ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन शिकायत की थी। इसमें बताया था कि मेरी पत्नी बालीबाई के नाम पर ग्राम नौलखा में 8 बीघा जमीन है। पंचेवा ग्रिड पर पदस्थ लाइनमैन बंशीदास का कहना कि खेत के ट्यूबवेल पर सिंचाई के लिए लगी मोटर 7 हार्स पॉवर का लोड ले रही है। ‘तुम्हें मुझे 10 हजार रुपए देने होंगे’
जबकि तुमने कनेक्शन 5 हॉर्स पॉवर का ले रखा है। 5 हॉर्स पॉवर के कनेक्शन में 7 हॉर्स पॉवर की मोटर चलाना है तुम्हें मुझे 10 हजार रुपए देने होंगे। नहीं तो कनेक्शन काट दूंगा। बाद में लाइनमैन 5 हजार रुपए लेने को तैयार हुआ। 13 जनवरी 2020 को लोकायुक्त के प्लना के अनुसार लाइमैन को जावरा बस स्टैंड बुलाया। यहां लाइनमैन बंशीदास को नानालाल से 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा गया। लोकायुक्त ने 16 मार्च 2023 को विशेष न्यायालय रतलाम में केस पेश किया। कोर्ट ने लाइनमैन बंशीदास को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में दोषसिद्ध पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चौहान ने की।