40 एटीएम के साथ पकड़े युवक को जमानत नहीं:बाइक नंबर और सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने ढूंढ निकाला था

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युवती से 3600 रुपए की ठगी के आरोपी शमशेर खान को फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा। धौलपुर निवासी शमशेर पर आरोप है कि उसने 1 सितंबर 2024 को सुभाष नगर (चार शहर का नाका) स्थित एटीएम में एक महिला का एटीएम कार्ड धोखे से ले लिया। शमशेर ने महिला को फर्जी एटीएम थमाया जिसके चलते महिला पैसे नहीं निकाल सकी। जैसे ही वह एटीएम से घर की ओर रवाना हुई, उसके मोबाइल पर 3600 रुपए खाते से डेबिट होने का मैसेज आया। इसकी सूचना पुलिस थाना हजीरा में दी गई। 3 सितंबर को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मामले की जांच करते हुए हजीरा पुलिस ने एटीएम से सीसीटीवी फुटेज निकाले । इसके अलावा पुलिस शमशेर की बाइक का नंबर पता लगाने में भी सफल रही। बाइक के पंजीयन नंबर से पुलिस ने आरोपी का नंबर पता किया और ट्रेक कर 7 सितंबर 2024 को धरदबोचा। जेल से बाहर निकलने के लिए आरोपी ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया, जिसे 20 सितंबर 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। जमानत का विरोध करते हुए शासकीय अधिवक्ता अंजलि ज्ञानानी ने बताया- आरोपी शमशेर के पास से कुल 40 एटीएम बरामद किए गए। कुछ एटीएम उसके पास से, तो कुछ उसकी बाइक व कुछ उसके घर से मिले थे। उसकी आपराधिक हिस्ट्री भी है। वहीं, आरोपी की ओर से बताया गया कि पुलिस मामले की जांच पूरी कर चालान पेश कर चुकी है। हालांकि, अपराध की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।