मेडिकल पीजी काउंसिलिंग 24 नवंबर रात 12 बजे तक:जबलपुर हाई कोर्ट का डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को आदेश, पहले राउंड के रिजल्ट पर भी रोक

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जबलपुर हाई कोर्ट ने एमडी-एमएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट-पीजी काउंसिलिंग के पहले राउंड के रिजल्ट घोषित करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। रीवा निवासी डॉक्टर अभिषेक शुक्ला व अन्य जिलों के डॉक्टरों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसए धर्माधिकारी एवं जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज को 24 नवंबर रात 12 बजे तक पहले राउंड की काउंसिलिंग जारी रखने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को यह भी कहा है कि जब तक पहले राउंड की काउंसिलिंग ना हो जाए तब तक उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट ने डीएमई एवं अन्य को नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले में जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। अब मेडिकल पीजी काउंसिलिंग के मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इसलिए लगाई थी याचिका डॉक्टर अभिषेक शुक्ला व अन्य जिलों के डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि पीजी कोर्स में दाखिले के लिए नीट ने मेरिट लिस्ट तैयार की थी, यह सूची नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए जारी की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने हाईकोर्ट को दलील दी कि राज्य शासन ने मेरिट लिस्ट तैयार करने में दूसरी बार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाया, इस कारण नीट की मेरिट लिस्ट में अच्छी रैंकिंग होने के बावजूद भी प्रदेश की मेरिट लिस्ट में याचिकाकर्ताओं का नाम नीचे हो गया।