मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) ने सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है, ‘आखिरकार कैसे शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं।’ कोर्ट की ओर से मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी सुधीर सक्सेना को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जबलपुर के ओपी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के थानों में मौजूदा मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार से यह भी पूछा है, ‘आखिर किसके आदेश से थानों की शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं।’ मामले पर अगली सुनवाई अब 19 नवंबर को तय की गई है। खबर अपडेट की जा रही है