मध्य प्रदेश के 147 सहायक वन संरक्षक (एसडीओ फारेस्ट) से अब तृतीय समयमान वेतनमान के रूप में दी गई राशि की वसूली नहीं की जाएगी। रिटायर सहायक वनसंरक्षक अखिलेश कुमार शर्मा के मामले में हाईकोर्ट जबलपुर के फैसले के बाद वन विभाग ने नवंबर 2022 में जारी वसूली के नोटिस निरस्त कर दिए हैं। वनक्षेत्रपाल से पदोन्नत 148 सहायक वन संरक्षकों को वित्त विभाग के परिपत्र 30 सितंबर 2014 के आधार पर 22 जून 2016 एवं 12 जुलाई 2017 से तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। इनमें से कई अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। वन विभाग ने इन अधिकारियों को नोटिस दिया था कि तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ गलत तरीके से मिला है, इसलिए यह राशि आपके वेतन या पेंशन से वसूली की जाएगी। मामले में रिटायर सहायक वन संरक्षक अखिलेश कुमार शर्मा हाईकोर्ट चले गए। वहीं अन्य अधिकारियों ने भी विभाग को जवाब दिया कि सीधी भर्ती के माध्यम से उनकी नियुक्ति वनक्षेत्रपाल के पद पर हुई है। 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उन्हें तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है, जो वित्त विभाग के नियम के अनुसार है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। शर्मा के मामले में हाईकोर्ट ने 15 मार्च 2024 को फैसला सुनाया, पर विभाग ने पालन नहीं किया। उन्होंने अवमानना की याचिका लगाई, तब जाकर विभाग ने 13 सितंबर 2024 को शर्मा को जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त किया। इसके बाद अन्य 147 अधिकारियों को दिए नोटिस भी निरस्त कर दिए गए।