सेवढ़ा अपर सेशन कोर्ट ने एक हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील रविशंकर शर्मा ने बताया कि इटौंदा गांव के निवासी हवलदार सिंह ने 2 जनवरी 2020 की शाम को सेंवढ़ा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया था कि गांव में ही मुलू बघेल की दुकान पर गुटखा लेने गया था। वहां महेंद्र बघेल उसे गालियां देने लगा। विरोध करने पर महेंद्र ने उसके साथ मारपीट की। इस दौरान आरोपी के भाई महेश बघेल और सरनाम बघेल भी आ गए, जिन्होंने उसे लात घूसों से पीटा। उसे बचाने के लिए आई मां माया देवी के सिर में डंडा मारकर उन्होंने घायल कर दिया। इलाज के दौरान माया देवी की मौत हो गई थी। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए तीनों को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई।