नायब तहसीलदार के साथ मारपीट के आरोपी को सजा:अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा. पीटने के बाद सिर में मारी थी ईंट

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अलीराजपुर। अलीराजपुर जिले के छकतला टप्पा तहसील में नायब तहसीलदार के साथ मारपीट करने वाला आरोपी को आज शनिवार को न्यायालय के द्वारा 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक केएम कनाश ने बताया कि 28 मार्च 2023 टप्‍पा तहसील कार्यालय छकतला की है। नायब तहसीलदार टप्‍पा तहसील कार्यालय छकतला में शासकीय कार्य कर रहे थे तभी करीबन 03:30 बजे आरोपी नरेन्‍द्र उर्फ नरू हाथ में मोटी लकडी का डंडा लेकर चिल्‍ला चोट करता हुआ कार्यालय में गया और नायब तहसीलदार से बोला कि तू मुझे व मेरी पत्‍नी को बयान के लिए बुलाएगा, मेरा नामांतरण निरस्‍त कराएगा कहकर जान से मारने की नियत से लकडी के डंडे से नायब तहसीलदार के सिर, हाथ,कमर में मारकर गंभीर चोट पहुंचाई। बाद में बाहर से ईट लेकर आया और ईट नायब तहसीलदार के सिर में मारा और कार्यालय की फाईलों को फेंककर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई ओर ऑफिस की खिडकियों में लात मारते हुए ऑफिस से बाहर चला गया। इसके बाद नायब तहसीलदार को उपचार के लिए जिला चिकित्‍सालय अलीराजपुर लाया गया। जहां नायब तहसीलदार के बताये अनुसार पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी नरेन्‍द्र उर्फ नरू के विरूद्ध अभियोग पत्र अलीराजपुर न्‍यायालय में पेश किया गया। विचारण दौरान न्‍यायालय में पेश साक्ष्‍य के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्‍यायालय अलीराजपुर द्वारा निर्णय को घोषित कर आरोपी नरेन्‍द्र उर्फ नरू को 03 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक केएम कनाश द्वारा किया गया।