2017 में टीवी शो डांस इंडिया डांस का कंटेस्टेंट रह चुका युवक 2 साल तक एक युवती के साथ लिव इन में रहा। बार-बार कहने पर भी शादी नहीं की। जब युवती प्रेग्नेंट हुई तो नोटरी से प्रमाण पत्र बनवाकर कह दिया कि अब से हम पति-पत्नी हो गए। युवती रीति-रिवाज से शादी पर अड़ी रही। वह हर बार यह कहकर टालता रहा कि जल्द ही बड़े लेवल पर मैरिज करेंगे। बच्चे का जन्म हुआ तो भी उसने शादी नहीं की। इस बीच युवक एक घपले में जेल चला गया। जब लौटा तो उसने युवती पर फिर लिव इन में रहने का प्रेशर बनाया। वह परेशान करने लगा तो युवती ने 15 नवंबर को पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर दी। इस पर युवक ने अपने वकील के माध्यम से नोटरी का प्रमाण पत्र पुलिस तक पहुंचाया और शादीशुदा होने का दावा किया। लेकिन पुलिस ने इस शादी को अवैध मानते हुए दुष्कर्म की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। इंदौर की ट्रेजर फेंटेसी टाउनशिप निवासी आरोपी खुद को कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस का स्टूडेंट बताता है। उसने अपने इंस्टाग्राम पर उनके साथ कई वीडियो शेयर किए हैं। पढ़िए पूरी रिपोर्ट… 2018 में हुई थी एक-दूसरे से जान पहचान
युवती की जान-पहचान साल 2018 में युवक अजय (परिवर्तित नाम) से हुई थी। मेल जोल बढ़ाकर उसने मोबाइल पर बातचीत शुरू कर दी। दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन वह युवती को राउ स्थित अपने मकान पर ले गया। वहां शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। जून 2020 में युवती को दो माह की गर्भवती होने का पता चला। उसने युवक से शादी कहा तो वह इंदौर जिला न्यायालय ले गया। यहां कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर कह दिया कि अब हमारी मैरिज हो गई है। अब से हम पति-पत्नी हो गए। जिस पर युवती ने कहा कि हिंदू धर्म में सात फेरे लेने वाली रस्में ही पूरी नहीं हुई है तो उसने बाद में बड़े लेवल पर शादी करने का कह दिया। इसके बाद 4 फरवरी 2021 को युवती ने एक बेटे को जन्म दिया। वह बार-बार हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार शादी का कहती रही। लेकिन, वह बड़े लेवल पर शादी करने का कहते हुए बार-बार टालता रहा। अक्टूबर 2022 में युवक और उसके पिता को गृह निर्माण सहकारी संस्था में फर्जी अलॉटमेंट में लाखों रुपए की खरीद-बिक्री मामले में गिरफ्तार किया गया। दोनों को जेल भेज दिया था। कई महीनों बाद आरोपी युवक की जमानत हुई। इसके बाद भी युवती उससे शादी का कहती रही। वह नहीं माना तो उससे दूरियां बना ली। इसके बाद वह उसके कार्य स्थल पर फोन लगाकर आए दिन परेशान करने लगा। बच्चे को नहीं मिलाने को लेकर डराने-धमकाने लगा। परेशान युवती ने कमिश्नर संतोष सिंह से शिकायत कर दी। उन्होंने राउ पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दे दिए। नोटरी को शादी या तलाक का अधिकार नहीं
10 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। जिसमें केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नोटरी को शादी या तलाक कराने का अधिकार नहीं है। अगर कोई नोटरी ऐसा करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी राजीव कुमार के अनुसार, नोटरी को विवाह अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 8 और नोटरी नियम, 1956 के नियम 11 के उप-नियम (8) में स्पष्ट है कि विवाह या तलाक के हलफनामे का निपटारा नोटरी का कार्य नहीं है। कुछ नोटरी विवाह प्रमाण-पत्र भी जारी कर रहे थे। यह खबर भी पढ़ें- डिप्टी कलेक्टर ने भरी मांग, करवाचौथ व्रत भी कराया राजगढ़ की महिला ने भोपाल कलेक्टोरेट में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर लगाया है। महिला ने शुक्रवार को राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा से शिकायत की थी। शिकायत करने वाली महिला विभागीय कर्मचारी है। एसपी ने सारंगपुर SDOP अरविंद सिंह को जांच सौंपी है। सबूत के तौर पर महिला ने एसपी को वीडियो और फोटोज भी दिए हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें…