गौवंश की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ाए तस्कर को न्यायालय ने सजा सुनाई है। सुक्लूढाना में रहने वाले इस तस्कर को पांच साल पुराने मामले में एक साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया है। जानकारी में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि गत 25 सितंबर 2019 को प्रार्थी बिछुआ निवासी विजय सिंह ठाकुर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि सूमो वाहन क्रमांक एमपी 22 जी 1066 में गौवंश भरकर छिंदवाड़ा से नागपुर कत्लखाने ले जाया जा रहा है, जिसके बाद हिन्दूवादी संगठनों के लोगों ने उक्त वाहन को सिल्लेवानी घाटी के समीप रोका पर उसमें सवार तस्कर भाग निकले। जिसके बद पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस ने वाहन के अंदर से छह गौवंश को बरामद किया और अज्ञात तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया और पतासाजी की तो पता चला कि दमुआ के झरना मोहल्ला निवासी कादिर पिता शहीद खान और सुक्लूढाना के शाहरुख पिता फिरोज खन तस्करी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर प्रकरण को सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मेहताब सिंह बघेल की न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मंगलवार को दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी शाहरुख खान को तस्करी के मामले में एक साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है, जबकि इस मामले का दूसरा आरोपी अब तक फरार है जिसके कारण उसके खिलाफ फैसला नहीं हो सका।