रीवा नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनाइजर और रियल स्टेट कंपनियों के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की मांग हो रही है। 15 दिन पहले कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन एक बार रीवा में अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। 104 अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस भी जारी किए गए थे। अधिवक्ता बोले- खानापूर्ति कर रहे हैं अधिकारी अधिवक्ता बीके माला ने कहा कि रीवा में टीएनसीपी रेरा डायवर्सन नियम लागू है। इसके बावजूद भी शहर में खुलेआम अवैध प्लाटिंग हो रही है। लेकिन अवैध प्लाटिंग पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। नगर निगम नोटिस जारी करने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। अब तक कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। आयुक्त बोले- लगातार जारी है कार्रवाई अवैध कॉलोनियों की जो शिकायतें आई थी। उसके लिए बाकायदा नोटिस जारी हुए थे। सभी लोगों के रिप्लाई भी आए हैं। हमने इस बात को लेकर जोर दिया था कि आखिर वे क्या कारण हैं, जिस वजह से अवैध प्लाटिंग हुई है। कुछ जगहों पर कॉलोनी बनाने की तैयारी थी। कुछ जगहों पर परमिशन ना मिलने की वजह भी सामने आई। जिसके लिए हमने भोपाल में बात की। हमने पूछा भी है कि क्या कारण हैं, जिसकी वजह से कॉलोनाइजरों को परमिशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन हमारा प्रयास यही रहा है कि इस तरह की कॉलोनी विकसित ना हो पाए। बिना परमिशन अवैध कॉलोनी के निर्माण पर हमने पहले भी कार्रवाई की थी। जिन-जिन जगहों पर निर्माण कार्य की सूचना मिली थी। वहां काम रोक दिए गए थे। निगम के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इसके साथ ही नोटिस भी जारी हुए थे। अवैध कॉलोनी को लेकर कुछ लोगों पर एफआईआर की भी तैयारी है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सब कुछ नियम के मुताबिक होगा।