जमीनी विवाद में हत्या करने वाले को उम्रकैद:राजेन्द्रग्राम कोर्ट ने दो साल बाद सुनाया फैसला

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राजेन्द्रग्राम कोर्ट के जज पवन शंखवार ने जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर हत्या करने वाले आरोपी 29 वर्षीय अज्जू लाल पिता रत्तुन लाल बैगा निवासी जमुनादादर को उम्रकैद की सजा सहित 2 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया है। दो साल पहले आरोपी ने की थी हत्या सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने बताया कि 3 मई 2022 को अमरकंटक पुलिस को सूचना मिली थी कि जमुनादादर में हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। सुनसान जगह पर खेतों के बीचो-बीच नारायण सिंह धुर्वे का मकान बना है। जहां पर नारायण सिंह धुर्वे का शव उसके मकान के रसोई में रक्त रंजित हालत मे पड़ा था। कमरे में नमक फैला था। जिस पर जूते के निशान थे। सूचना देने वाले पवन सिंह ने बताया था कि वह मृतक नारायण सिंह के धुर्वे पड़ोस में रहता हैं। वह रोज दूध लेता था। सुबह 7-8 बजे के बीच मेरा लड़का धरम सिंह दूध लेकर नारायण के घर गया था। बाहर से आवाज देने पर कोई जवाब नहीं आया। धरम सिंह रसोई में दूध रखने गया और घबराकर भागता हुआ आया और हमारे पास घबराने की स्थिति में गिर पड़ा। उसने बताया कि मामा को मार डाला है। बहुत खून पड़ा है। मृतक का अज्जू लाल बैगा से जमीनी विवाद था। इस पर पुलिस ने अज्जू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जिसने हत्या की बात स्वीकार की। इसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है।