बिजली चोरी के मामले में छः माह का कारावास सहित 1 लाख 7 हजार रूपये जुर्माना

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विदिशा
जिले के लटेरी न्यायालय की
विशेष न्यायाधीश श्रीमती
कविता दीप खरे ने 25 अक्टूबर 2024 को
निर्णय पारित कर आरोपी श्री
रामगोपाल शर्मा को दोषी मानते
हुये छः माह के कठोर कारावास से
दण्डित कर 1 – 28/10/2024