मंदसौर के पिपलियामंड़ी के गौवंश तस्करी के आरोपी शाहरूख पिता बाबु खां डंडु न्यारगर (27) निवासी बोतलगंज की जमानत की कोर्ट ने निरस्त कर दी है। मल्हारगढ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी ने बताया कि गोवंश तस्करी में संलिप्त आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गौ वंश की तस्करी में संलिप्त अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड को आईसीजेएस पोर्टल के माध्यम से अपडेट किया जा रहा है। आरोपी शाहरूख को गोवंश तस्करी के आरोप में कोर्ट ने 10 अगस्त 2019 को 50 हजार के बंध पत्र के साथ सशर्त जमानत दी थी कि वह अपराध नहीं करेगा। आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आकर फिर से गोवंश तस्करी के अपराध करने लगा। आरोपी के खिलाफ मंदसौर, नीमच, रतलाम, खरगोन व बुरहानपुर जिलों में 10 अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें से 7 अपराध गोवंश तस्करी के है । जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी गोवंश क्रुरता के तीन मामलों में पकड़ाया। जमानत पर बाहर आया, फिर किया अपराध आरोपी ने कोर्ट द्वारा दी गई सशर्त जमानत के उलंघन कर दोबारा अपराध किया। पिपलियमण्डी टीआई विक्रम सिंह इवने ने आरोपी के अपराधों के दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत कर 22 जुलाई 2024 को जमानत निरस्त करने की याचिका प्रस्तुत की, जिस पर से नारायणगढ़ कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी शाहरुख की जमानत निरस्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया।