एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट ने एक डोडाचूरा तस्कर को 3 साल की जेल और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सुवासरा थाना के रहने वाले आरोपी श्रवणसिंह (31) पिता राघुसिंह सिसौदिया को 7 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 12 सितंबर 2017 को सुवासरा थाने के एएसआई में एसके निनामा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम ढाबला महेश का श्रवणसिंह गुर्जर अवैध रूप से मादक पदार्थ डोडाचूरा लेकर ढाबला महेश गांव से सुवासरा की तरफ आ रहा है। तत्काल घेराबंदी की जाए तो सफलता मिल सकती है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सुवासरा-शामगढ रोड, ढाबला महेश गांव में यात्री प्रतीक्षालय के निकट नाकाबंदी कर मुखबिर द्वारा बताए हुलिए वाले व्यक्ति को पकड़ा। आरोपी ने अपना नाम श्रवणसिंह सिसौदिया निवासी ढाबला महेश का होना बताया। तलाशी लेने पर प्लास्टिक के कट्टे में 25 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना ने बाद अभियोग पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है ।