अनुसंधान एवं विस्तार वन वृत्त भोपाल में पदस्थ स्थाईकर्मी कुशल होते हुए भी अकुशल का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। 6 दिसंबर 2023 को जबलपुर हाईकोर्ट 60 दिन में शंकर प्रसाद वर्मा एवं अन्य को कुशल स्थाई श्रमिक का वेतन देने का आदेश पारित कर चुका है। जिसका पालन न करने पर कर्मचारियों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है पर वन विभाग के अधिकारी कोर्ट को भी जबाव तक देने को तैयार नहीं है। याचिकाकर्ता शंकर प्रसाद वर्मा और कर्मचारियों के अधिवक्ता एससी श्रीवास्तव बताते हैं कि मुख्य वनसंरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल ने 13 जनवरी 2017 को तेज सिंह, देवेंद्र पाराशर, लखनलाल शर्मा सहित 23 अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कुशल तो घोषित कर दिया, पर उन्हें 5000-100-8000 का वेतन नहीं दिया जा रहा है। इन कर्मचारियों को अब भी अकुशल अस्थाई श्रमिक का वेतन 4000-80-7000 दिया जा रहा है। जबकि इसी आदेश में कुशल घोषित किए गए अन्य कर्मचारियों को कुशल का ही वेतन दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सामान्य वनमंडल और पर्यावरण वनमंडल भोपाल में भी कुशल श्रमिकों को पात्रता के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। वर्मा बताते हैं कि कई बार अधिकारियों से निवेदन किया, पर बात नहीं बनी। हाईकोर्ट गए, कोर्ट ने भी 60 दिन में लाभ देने का आदेश पारित किया, पर अधिकारी नहीं माने।