मूक नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला:सतना विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, आरोपी पर आजीवन कारावास के साथ 15 हजार का जुर्माना

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नाबालिग मूक बच्चे के यौन शोषण के ढाई साल पुराने मामले में सतना में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। बुधवार को विशेष अदालत में इस केस पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने थाना सिटी कोतवाली के राजेन्द्र नगर गली निवासी आरोपी गुड्डू उर्फ चिरोंजी लाल अहिरवार (34) पर पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। साथ ही उसे आजीवन कारावास के साथ ही 15 हजार रुपए के जुर्माना लगाया गया। इस दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष अभियोजन अधिकारी हरिकृष्ण त्रिपाठी ने की। वहीं मामले की विवेचना सब इंस्पेक्टर भीमसेन उपाध्याय ने की। आरोपी घर पे करता था काम
अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार के मुताबिक पीड़ित बच्चा मूक है। घटना मार्च 2022 की है। पीड़ित बच्चे की मां उसे घर पर नौकर गुड्डू के साथ छोड़ कर काम पर गई थी। जिसके बाद गुड्डू ने बच्चे का यौन शोषण किया। घटना के बाद बच्चे को दर्द होने लगा। अगले दिन बच्चे के इशारे से मां को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद बच्चे की मां ने आरोपी नौकर के खिलाफ सिटी कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल परीक्षण करवाया। जिसमें यौन शोषण की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था।