छतरपुर में शनिवार शाम न्यायालय ने नगरपालिका सीएमओ माधुरी शर्मा के खिलाफ कुर्की का आदेश पारित किया। ये कार्रवाई न्यायालय के 16 नवंबर 2022 के आदेश का पालन न करने और को झूठे बयान देने के कारण की गई। दरअसल छत्रसाल चौराहा महल रोड निवासी काशी प्रसाद साहू ने नगरपालिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदगी फैल रही है, जहां उनके बेटे जीतेन्द्र साहू मेडिकल स्टोर संचालित करते हैं। 2016 में वहां आरसीसी फुटपाथ का निर्माण किया गया, लेकिन नगरपालिका ने गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की। इसके परिणामस्वरूप, उनके दुकान के पास गंदगी जमा हो गई है। काशी प्रसाद ने इस समस्या के संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ। इसके बाद, उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार, सीएमओ ने ये दावा किया कि नगरपालिका ने गंदे पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था कर दी है और आगे पक्की नाली का निर्माण किया जाएगा। हालांकि, नगरपालिका ने कोई नाली निर्माण नहीं किया और इसके बजाय आवेदक के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। इस पर काशी प्रसाद साहू ने न्यायालय को फिर से अवगत कराया। जिसके बाद शनिवार को न्यायालय ने सीएमओ माधुरी के खिलाफ कुर्की का आदेश पारित किया, जिसमें उनके वाहन और कार्यालय के टेबल एवं कुर्सी को कुर्क करने का निर्देश दिया गया।