रीवा में न्यायालय ने ससुर की हत्या करवाने वाली हत्यारी बहू को सजा सुनाई है। जहां बुजुर्ग की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी बहू समेत उसके प्रेमी को भी आजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया है। बताया गया कि अर्थदण्ड जमा ना करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। विकास द्विवेदी ने बताया कि मामला बिछिया थाना क्षेत्र के भटलो गांव का है। जहां 70 वर्षीय राममिलन कोल की 22 अगस्त 2022 को धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच कर सबूत इकठ्ठा किए। पहले थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने और फिर प्रियंका पाठक ने मामले की जांच की। हत्या का कारण यह था कि वृद्ध ने अपनी बहू अनीता और उसके प्रेमी सुनील को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बहू को प्रेमी संग आपत्ति जनक हालत में देखने के बाद राममिलन ने बहू को फटकार लगाई। जिसे बात से नाराज होकर अनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर के हत्या की साजिश रची। घर में सो रहे राममिलन पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हत्याकांड में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव के सामने अभियोजन ने 17 गवाहों के बयान पेश किए। जहां अदालत ने सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से पैरवी विकास द्विवेदी ने की।