नरसिंहपुर जिले में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अंजली पारे की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने के आरोपी प्रदीप आ. मंजूलाल उर्फ किच्चू चौधरी (22 वर्ष), निवासी ग्राम बगलई, थाना चीचली को दोषी ठहराते हुए 3 सजा सुनाई है। साथ ही 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि 16 जनवरी 2023 को, जब पीड़िता की मां अपनी बहन के घर ग्राम मगरमुंहा गई थी, तब पीड़िता के घर न लौटने की सूचना मिली। उसकी जेठानी ने फोन कर बताया कि पीड़िता कचरा फेंकने बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। इसके बाद थाना गाडरवारा में पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में पीड़िता उसकी मां और दादी के बयान दर्ज किए गए। विशेष लोक अभियोजक संगीता दुबे के मार्गदर्शन में अभियोजन ने मामले की सशक्त पैरवी की। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।