11 चोर को कोर्ट ने सुनाई सजा:टोली बनाकर करते थे चोरी, 2021 में कोतवाली में की थी चोरी;सभी को 3-3 साल की सजा

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जुलाई 2021 में जबलपुर के कोतवाली में हुई बहुचर्चित चोरी के 11 आरोपियों को न्यायाधीश किरण वर्मा की कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर जुर्माना भी लगाया है।मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर ने अखिलेश अग्रवाल के घर पर करीब 70 लाख रुपए के जेवरात और अन्य सामान चोरी करने वाले आरोपी पप्पू उर्फ प्रिंस उर्फ प्रेमनाथ मल्लाह, मोहित मल्लाह, दुर्गेश पटेल बसंती मल्लाह, दीक्षा मल्लाह, सुष्मिता पटेल, रोहित मल्लाह, संदीप शर्मा, संतोष शर्मा, सुरेंद्र मल्लाह, चंदन मल्लाह को सजा सुनाई है।
घटना इस प्रकार हुई थीअखिलेश अग्रवाल ने 22.07.2021 को थाना कोतवाली में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 19.07.2021 की रात्रि 10:00 बजे घर में ताला लगाकर अपने परिवार सहित बहनोई के घर इलाहाबाद गए हुए थे। 22.07.2021 को सुबह 07:45 बजे जबलपुर वापस आये तो देखा कि गोपाल बाग स्थित उसके मकान के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। जब उसने घर के अंदर जाकर देखा तो घर के दोनों बेडरूम और अन्य कमरों के दरवाजों के ताले टूटे हुए थे, घर का पूरा सामान अस्त-व्यस्त फैला हुआ था तथा घर के अंदर रखी अलमारियों और सेफों के ताले भी टूटे हुए थे और उनमें रखे सोने चांदी की जेवरात, नगदी एवं चांदी के टुकडे , सोने चांदी के सभी जेवरात वजन कुल 56 तोला, 20 किलोग्राम चांदी एवं 20 लाख रुपए नगद कुल लगभग 70-80 लाख रुपए कोई अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गये हैं। फरियादी अखिलेश अग्रवाल की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 598/21 अंतर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। सब इंस्पेक्टर टेकचंद शर्मा ने अपनी टीम के साथ विवेचना के दौरान गवाह और परिचित व्यक्तियों के कथन लेने के बाद जांच शुरू की और पाया कि मल्लाह गैंग ने इस चोरी को अंजाम दिया है। कोतवाली पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी करने वाले मोहित मल्लाह और उसकी गैंग के सदस्य रोहित मल्लाह, सुरेंद्र मल्लाह, सुष्मिता पटेल, चंदन मल्लाह, संतोष शर्मा, संदीप शर्मा, दीक्षा मल्लाह, बसंती मल्लाह, प्रेमनाथ उर्फ पप्पू मल्लाह, दुर्गेश पटेल, संजय उर्फ गोलू शर्मा को धारा 401 एवं धारा 411, 457, 380, 401 एवं धारा 411 के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी हुए सोने एवं चांदी के जेवरात, नकद रुपए एवं चोरी में इस्तेमाल किए वाहन और हथियार बरामद कर सभी को कोर्ट में पेश किया। आरोपियों के विरुद्ध उप संचालक (अभियोजन) विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशाल सिंह के द्वारा मामले में पैरवी की गई।