जमानत के बावजूद बंदी को छोड़ने के लिए मांगी रिश्वत:कलेक्टर ने मेहगांव उप जेल के सहायक अधीक्षक व प्रहरी को किया निलंबित

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भिंड के मेहगांव उप जेल में बंद एक बंदी की जमानत के बाद छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग की गई है। यह शिकायत जेल में बंद आरोपी की पत्नी द्वारा किए जाने पर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मामले की जांच कराई। मामला सही पाए जाने पर भिंड कलेक्टर ने उप जेल के सहायक जेल अधीक्षक वासुदेव मांझी और प्रहरी उमेश चौहान को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उमरी थाना क्षेत्र के ईश्वरी गांव की रहने वाली नील चौहान पत्नी राजेश सिंह राजावत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि मैं जेल में बंद अपने पति से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। पति की जमानत न्यायालय द्वारा दिए जाने के बाद ड्यूटी पर मौजूद प्रहरी उमेश चौहान द्वारा रोक लिया गया। इस दौरान सहायक जेल अधीक्षक वासुदेव मांझी से भी मेरे द्वारा गुहार लगाई गई, इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। मुलाकात के बाद पति को जेल से छोड़ने के एवरेज में ₹20 हजार की रिश्वत की मांग की जा रही थी। बंदी की पत्नी द्वारा यह राशि दी गई तब उसका पति जेल से बाहर आ सका। फरियादी ने शिकायत के माध्यम से यह बात भी कही है कि इन लोगों द्वारा मांगी गई रिश्वत के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद भी हैं। इस शिकायत के आधार पर कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच कराई और सहायक जेल अधीक्षक मांझी एवं प्रहरी चौहान के खिलाफ निलंबन की जाने की कार्रवाई की है।