5 साल पुराने मामले में रेड सैंड बोआ यानी दो मुंह वाले सांप को पकड़कर एक साल तक बंदी बनाकर ड्रम में रखने के आरोप में कोर्ट ने एक आरोपी को 3 साल की सजा और 500 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुरी ने बताया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजय कुमार यदु ने आरोपी प्रेम सिंह पिता दगडु को धारा 9-51, 1 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 3 साल के के कारावास और 500 रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह है पूरा मामला दरअसल, 23 मार्च 2019 को वन परिक्षेत्र नेपानगर में पदस्थ वनरक्षक हेमंत भोंसले को मुखबिर से अजगर रखने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम के साथ वनरक्षक ग्राम फतेहपुर पहुंचा। एक घर की तलाशी ली गई तो ड्रम में एक जीवित रेड सैंड बोओ सांप यानी दो मुंह वाला सांप मिला। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताय कि वह सांप उतावली नदी से पकड़कर लाया है और एक साल से बंदी बनाकर ड्रम में रखा है। पंचनामा बनाकर सांप का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। सांप को वापस जंगल में छुड़वा दिया गया। इसके बाद वन चौकी में केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने आज (मंगलवार) को आरोपी को सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने की।