7 साल की बालिका के साथ ज्यादती के मामले में आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता घर में अकेली थी। माता-पिता काम पर गए थे। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुश्री सविता जड़िया इंदौर ने थाना लसूडिया के केस में फैसला सुनाया है। आरोपी राघवेन्द्र उर्फ रामू उम्र 20 साल निवासी ललितपुर जिला झांसी को पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा द्वारा की गई। 16 जून 2023 को पीड़िता की मां लसूड़िया थाने गई थी। पुलिस को बताया था कि वह चॉकलेट फैक्ट्री में काम करती है। उसके पति मिस्त्री का काम करते हैं। 15 जून 2023 को सुबह वह और उसके पति काम पर गए थे। 7 साल की बेटी और 4 साल का बेटा घर पर थे। रात को 8.30 काम कर वापस घर लौटी तो उसके मकान मालिक ने बताया कि दिन में आरोपी घर आया था। बच्ची पीड़िता और आरोपी कमरे के अंदर थे। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा बजाने पर भी नहीं खोल रहे थे। तब उसने बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि वह दिन में कपडे धो रही थी। उसका भाई घर के बाहर रेती में खेल रहा था तभी आरोपी आया और अंदर से दरवाजे बंद कर दिया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। जिस पर से आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।